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Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतिरम जमानत पर अब 4 सितंबर को सुनवाई

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Manish Sisodia- नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया  की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को करने का आदेश दिया।सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहते हुए अंतरिम जमानत की मांग की कि उनकी पत्नी बीमार हैं।

पत्नी के इलाज और देखभाल के लिए सिसौदिया (manish sisodia) का साथ रहना जरूरी है।तब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि सिसौदिया की पत्नी पिछले 20 साल से बीमार हैं। सिंघवी ने तब कहा था कि वह गंभीर रूप से कमजोर करने वाली बीमारी से पीड़ित थीं और जून और जुलाई में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है और आंखों से देखने में भी दिक्कत हो रही है।तब कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर बाद में नियमित जमानत याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

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CBI ने सिसौदिया की जमानत याचिका का किया विरोध

सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में सिसौदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसौदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसौदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट पर भी खरे नहीं उतरते हैं। दरअसल CBI ने सिसौदिया को यह कहते हुए जमानत नहीं देने का अनुरोध किया है कि वह पहले ही सबूतों को नष्ट कर चुके हैं। इसके अलावा पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली शख्स हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं नही दी जानी चाहिए।

अपने हलफनामे में CBI ने मनीष सिसौदिया की बीमारी का भी जिक्र किया। CBI ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। पिछले 23 साल से उनकी बीमारी का इलाज चल रहा है। ऐसे में यह भी उनकी जमानत का आधार नहीं हो सकता। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था।सिसौदिया की ओर से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील दी कि सिसौदिया की पत्नी की हालत वाकई खराब है। उनके शरीर का 50 फीसदी हिस्सा विकलांग हो गया है। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।

9 मार्च को सिसौदिया को तिहाड़ जेल से किया गिरफ्तार 

मनीष सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 28 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसौदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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