उमेश पाल अपहरण केस में Atiq Ahmed समेत तीन को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना भी लगा

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प्रयागराजः प्रयागराज जनपद में वर्ष 2006 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डाॅ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने इस मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद, जावेद, इसरार, फरहान, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज को दोषमुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला सुनकर अतीक और अशरफ एक-दूसरे के गले मिलकर फूट-फूटकर रोने लगे।

अतीक अहमद को उम्रकैद होने पर उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि माफिया अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरे बेटे ने शेर की तरह लड़ाई लड़ी। उसने कभी भी हार नहीं मानी। न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को धमकाने के लिए अतीक अहमद ने उसका अपहरण कर तीन दिन तक बंद रखा। अतीक अहमद ने ही मेरे बेटे की हत्या करायी है। उसे फांसी की सजा होनी ही चाहिए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है। साथ ही उसके परिवार पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक अहमद, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे।

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उल्लेखनीय है कि उमेश पाल अपहरणकांड की घटना में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर आरोपित थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश सुनाने के दौरान पेशी के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर सोमवार को प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से पेशी पर लाया गया था। कोर्ट में मंगलवार को सभी आरोपितों को पेश किया गया है।

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