श्रीनगर: यहां की एक अदालत ने गुरुवार को किरण भाई पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिन्होंने 2 मार्च को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था। श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजा मुहम्मद तस्लीम ने कहा गुरुवार को अपने आदेश में कहा, ”जमानत अर्जी निराधार है।
उन्होंने कहा, “मेरी सुविचारित राय है कि सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क उचित और सम्मोहक हैं, बहुत वजन रखते हैं..और मैं आवेदक (पटेल) के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन से असहमत हूं कि यदि इस स्तर पर यदि जमानत के विवेक का प्रयोग पक्ष में किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से जांच के ताने-बाने को नष्ट कर देगा। “नतीजतन, मेरी राय में, तत्काल आवेदन में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।”
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ठग को 4 मार्च को श्रीनगर के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। पकड़े जाने से पहले वह पीएमओ में अपर निदेशक होने का दावा कर रहा था। किरण भाई पटेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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