Saturday, December 28, 2024
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karnataka Hijab Case: तीन जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई, जल्द होगी तारीख तय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए सोमवार को तीन जजों की बेंच गठित करने पर सहमति जताई।

याचिकाकर्ताओं की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाली परीक्षा के मद्देनजर यह मामला अत्यावश्यक है। जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जे.बी. पर्दीवाला ने भी वकील से रजिस्ट्रार के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा। वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले को अंतरिम आदेशों के लिए लिया जा सकता है। बेंच ने कहा, यह तीन जजों का मामला है।

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब पर प्रतिबंध की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला दिया था। यह फैसला जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दिया।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जबकि जस्टिस धूलिया ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था।

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