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नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म करने के दोषी को 11 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

कैथल : अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी शिव कुमार उर्फ ​​शिवा को 11 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को 4 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि अपराधी से वसूल कर पीड़िता को 25 हजार रुपये की राशि दी जायेगी।

13 मार्च 2021 को पीड़िता के मामा ने सिवान थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि पीड़िता 2-3 महीने से अपने नाना-नानी के साथ सिवान में रहती थी। 12 मार्च 2021 को उसके नाना, दादी व पीड़िता घर में खाना खाकर सो रहे थे और शिकायतकर्ता अपने घर में परिवार सहित सो रहा था। अगली सुबह 2 बजे शिकायतकर्ता के माता-पिता ने उन्हें बताया कि लड़की घर पर नहीं थी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने शोर मचाया तो बाहर कमरे में सो रहे फरियादी के पिता ने दरवाजा खोल दिया।

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तब फरियादी ने अपने साले कृष्णा को फोन कर इस बारे में बताया तो कृष्णा ने बताया कि पहले यहां शिवा गांव निवासी राजौंद द्वारा लड़की को भला-बुरा कहा जाता था। शिव ने अवश्य ही कन्या को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया होगा। इसकी शिकायत परिवादी ने थाना सिवान में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 14 मार्च को बस स्टैंड जींद से लड़की और शिवा को बरामद कर लिया। जज के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया और मेडिकल कराया। पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में कुल 15 गवाह पेश किए गए। जज पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिवा को दोषी पाया और 46 पेज के अपने फैसले में 11 साल की सजा और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।

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