इरफान सोलंकी मामलाः जमानत को सेशन कोर्ट में दाखिल की अर्जी, 9 दिसम्बर को सुनवाई

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कानपुरः समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की ओर से शनिवार को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी गई। इस मामले की सुनवाई करने के लिए जिला जज ने नौ दिसंबर की तारीख दी है। दोनों भाइयों को जाजमऊ आगजनी मामले में न्यायालय ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि निचली अदालत से सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी।

शनिवार को जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जहां दोनों के पक्ष को मजबूती से न्यायालय के सामने रखा जाएगा। वहीं, विधायक को फरार कराने में मदद करने वाली सपा नेत्री नूरी शौकत को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया था। जहां से वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी गईं। उनकी ओर से भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई 14 को होगी।

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बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव की अदालत में पेश किया गया था। दोनों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इरफान सोलंकी और उनके भाई बीते कुछ दिनों से फरार थे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के आवास पर सरेंडर किया था।

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