स्थायी समिति के चुनाव पर अंतरिम रोक, दिल्ली HC ने मेयर शैली ओबेरॉय और LG को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को होने वाले दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति गौरांग कांत की पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मेयर के कार्यालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली नगर निगम शैली ओबेरॉय हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के मेयर ने पिछले चुनाव का परिणाम घोषित किए बिना नए चुनाव की तारीख की घोषणा कर नियमों का उल्लंघन किया है। स्थायी समिति चुनाव में मेयर शैली ओबेरॉय के एक वोट को अवैध घोषित करने के फैसले को भाजपा पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनौती दी है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिवक्ता राहुल मेहरा से पूछा कि क्या मेयर के पास नियमानुसार पुनर्निर्वाचन का आदेश देने की शक्ति है। महापौर की ओर से पेश वकील ने कहा कि महापौर चुनाव अधिकारी होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। भाजपा पार्षदों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सुझाव दिया कि अदालत फुटेज और मतपत्र देखने के बाद फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि मेयर वोटों की गिनती नहीं रोक सकते। कुछ मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन अब वे पुनर्मतदान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया से असहमत होने का अधिकार मेयर को नहीं है। साथ ही कहा कि वह इसे रीपोलिंग कह रहे हैं, जबकि वोटिंग हो चुकी है।

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