गाड़ी चलाते समय हैंड्स-फ्री से करते हैं बात तो हो जाएं सावधान, राज्य सरकार ने बनाए नए नियम

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नई दिल्ली: गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना गैरकानूनी है, ऐसा करने पर आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी चलाते समय हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जिसको देखते हुए अब केरल में गाड़ी चलाते समय हैंड्स-फ्री डिवाइस का उपयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

ऐसे भी हो सकती है कार्रवाई

केरल पुलिस के लिए इस नए आदेश और कानून को लागू कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऑटोमोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्टिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम होता हैं, जिसका पता लगाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कॉल पर कौन बात कर रहा है या नहीं। हालांकि, मोटर वाहन विभाग (MVD) ने भी ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे वाहन चलाते समय फोन पर चैट करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल न करें।

इस धारा के तहत होगी कार्रवाई

केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (E) के तहत ड्राइविंग करते समय किसी से फोन पर चैट या बात करते पाती है तो कार्रवाई कर सकती है। इस धारा का इस्तेमाल गलत तरीके से गाड़ी चलाने, जनता को खतरे में डालने और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।

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गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर ब्लूटूथ या हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल करने का मतलब ध्यान ड्राइविंग की जगह कहीं और भंग करना है। ऐसा करने से ध्यान सड़क से हट जाता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है।