नई दिल्ली: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश किया। बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime) में व्यक्तिगत आयकर (Personal income tax) की दरों में कटौती की है। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
पहले कैसे लगता था टैक्स
टैक्स में इस बदलाव के बाद नौकरीपेशा लोग आसानी से 17,500 रुपये का टैक्स बचा सकेंगे। इससे पहले नई टैक्स व्यवस्था के तहत 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स लगता था। 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।
टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ ही सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपये की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सभी टैक्स दरों को यथावत रखा गया है।
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इसे इस लिस्ट को देखकर भी आसानी से समझ सकते हैंः-
3,00,000 तक : कोई टैक्स नहीं
3,00,001 से 7,00,000: 5%
7,00,001 से 10,00,000: 10%
10,00,001 से 12,00,000: 15%
12,00,001 से 15,00,000: 20%
15,00,000 से ऊपर: 30% (नई कर प्रणाली में)
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