Wednesday, December 18, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeउत्तराखंडजिला पंचायतों चुनाव पर High Court ने सरकार से मांगा जवाब

जिला पंचायतों चुनाव पर High Court ने सरकार से मांगा जवाब

शिमलाः निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नैनीताल, 17 दिसम्बर (हि.स.)। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद High Court ने राज्य सरकार से 14 दिन के भीतर हलफनामा पेश कर यह बताने को कहा है कि जिला पंचायतों के चुनाव कराने का क्या कार्यक्रम है।

सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर की निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह व अन्य ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर कहा कि उसने चुनाव होने तक निवर्तमान अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रशासक बनाने का निर्णय लिया है।

पहले जिला पंचायतों के चुनाव कराए सरकार

जबकि ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 2010 में हाईकोर्ट को सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

यह भी पढ़ेंः-Winter Session: जवाबदेही से घबराकर सरकार ने छोटा किया सत्र

अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर रही है, जो संविधान और पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। नियमानुसार राज्य सरकार को कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पूर्व चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जिला पंचायतों के चुनाव कराने चाहिए।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें