Friday, March 28, 2025
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Homeउत्तर प्रदेशलखीमपुर हिंसा मामलाः हाईकोर्ट ने खारिज की चार आरोपितों की जमानत याचिका

लखीमपुर हिंसा मामलाः हाईकोर्ट ने खारिज की चार आरोपितों की जमानत याचिका

लखनऊः जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनियां हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सोमवार को चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर दोबारा सुनवाई हुई।

खीरी हिंसा के आरोपितों में लवकुश, अंकित दास, सुमित और शिशुपाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका कोर्ट में लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि कई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फरवरी माह में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। लेकिन हिंसा में मारे गए पीड़ित किसानों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान लेकर बीती 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए सात दिन के भीतर ही कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद आरोपित ने कोर्ट में खुद को आत्मसमपर्ण किया था।

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अपनी जमानत के लिए दोबारा याचिका कोर्ट में लगाई है। विदित हो कि तीन अक्टूबर 2021 को जनपद के तिकुनियां में हुई हिंसा में चार किसान, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले की जांच में एसआईटी ने हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर कर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया था।

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