‘एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्यों नहीं हुई कार्रवाई’, झारखंड हाई कोर्ट ने आईओ को किया तलब

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रांचीः जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में खंडपीठ ने अनुसंधानकर्ता (आईओ) को केस डायरी के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब 19 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विदित हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक मामले की जांच नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार पैरवी कर रहे हैं। राज्य के डीजीपी की ओर से पूर्व की सुनवाई मामले में हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। इसमें यह जानकारी दी गई कि मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है।

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इसके साथ ही कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जमशेदपुर एसएसपी को पत्र लिखा गया था। कोर्ट ने मामले में जमशेदपुर एसएसपी, गृह सचिव व डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया था। इस मामले को लेकर राजेश जायसवाल की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है।

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