रांची: झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को देवघर एयरपोर्ट में नाइट लेंडिंग शुरू नहीं होने तथा एयरपोर्ट के आस-पास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से पक्ष रखा गया। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास के सात मकान जिसे तोड़ा जाना है उनके मकान मालिकों को निर्धारित ऊंचाई से ऊपर का स्ट्रक्चर 15 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया है।
ये भी पढ़ें..चमत्कार : 11 दिन बाद सुरक्षित निकलीं तुर्किये भूकंप के मलबे…
अगर उनके द्वारा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाता है, तो ऑफिस इंचार्ज देवघर एयरपोर्ट एक रिपोर्ट बनाकर डीजीसीए को देगी, जिस पर डीजीसीए आगे निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया कि सात मकान मालिक जिनका मकान तोड़ा जाना है उनको पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस को वापस लिया जा रहा है। कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दिया है, वह मकान तोड़ने संबंधी कार्रवाई जल्द पूरा कराएं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन मार्च निर्धारित की।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)