हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, जमानत पर लगी रोक, कल ही मिली थी बेल

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका फाइल देखने और दलीलें सुनने के बाद फैसला लेंगे। तब तक जमानत आदेश पर अमल नहीं होगा। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया।

ईडी ने दी ये दलील

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। ईडी ने कहा कि जमानत आदेश पर रोक लगाने की अर्जी भी खारिज कर दी गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाई जाए।

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2 जून को केजरीवाल ने किया था सरेंडर

दूसरी ओर, आज केजरीवाल की टीम बेल बॉन्ड भरने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। जब केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया जा रहा था, तब ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट से बेल बॉन्ड भरने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, ताकि वह इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकें। 21 मार्च को जब केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली तो उसी शाम ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया।

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