GST on online gaming: मध्य प्रदेश सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स वसूलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
जनसंपर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलुने ने मंगलवार को बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश-2024 का प्रकाशन 27 जनवरी को राजपत्र (असाधारण) में कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यादेश की प्रतियां मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रेस, भोपाल की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर अपलोड कर दी गई हैं।
28 फीसदी GST लगाने का फैसला
दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। जीएसटी काउंसिल में फैसले के बाद शिवराज कैबिनेट ने सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए दोबारा अध्यादेश लाया गया है। 7 फरवरी से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कर के दायरे में है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी में कोई अलग प्रविष्टि नहीं है। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग को जुआ माना है और उस पर टैक्स लगा दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग को जुआ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसलिए संशोधन कर एक अलग प्रविष्टि लाई गई है और फिर इस पर टैक्स लगाया गया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर यह टैक्स लगाया है। इसके दायरे में सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं।
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