Haryana Politics: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे प्लॉट आवंटन मामले ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। पंचकूला की विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा सुनवाई पर रोक लगाए जाने के करीब छह महीने बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज इस आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है।
9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के चेयरमैन रहते हुए अपात्र आवेदकों को प्लॉट बांटे। इसके लिए उन्होंने नियमों में भी अपने हिसाब से बदलाव किया। मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की। इस मामले पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की वकील डॉ. नेहा अवस्थी से बहस की।
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ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि मामला औद्योगिक प्लॉट आवंटन से जुड़ा है। हुड्डा ने आवंटन मानदंड तय करने की फाइल लंबे समय तक अपने पास रखी। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2016 के बाद 24 जनवरी 2016 को मानदंड बदल दिए।