Sunday, December 22, 2024
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खाते से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले SBI कर्मचारी को पांच साल की जेल

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अशोकनगरः एक दस साल पुराने मामले में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मसूद अहमद खान की अदालत ने खाताधारक के बचत खाते से धोखाधड़ी कर धनराशि निकालने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी को पांच वर्ष कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने बुधवार को घटना के बारे में बताया कि 3 मई 2012 को भारतीय स्टेट बैंक, स्टेशन रोड, अशोकनगर के मुख्य प्रबंधक मनोज कुमार ने पुलिस थाने में आवेदन दिया था कि बैंक शाखा में शांतिबाई पत्नी कन्हैयालाल रायकवर, निवासी अशोकनगर ने अपने बचत खाते से 40 हजार रुपये नहीं निकाले जाने के संबंध में एक आवेदन बैंक में दिया था और एक आवेदन शपथ पत्र के साथ दिया था कि बैंक में उनके खाते में 2,47,000 रुपये उनके द्वारा नहीं निकाले गये हैं, जबकि इन धन राशियों को निकाले जाने का उल्लेख अकाउंट स्टेटमेंट में किया हुआ है। उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा राशियों से संबंधित निकासी फॉर्म्स निकलवाए और उनके पुत्र राजू को दिखाए तो उसने इन निकासी की धन राशियों को बैंक से ग्राहक द्वारा न निकाला जाना बताया। उनके द्वारा पता लगाये जाने पर विदित हुआ कि जिन तारीखों के ये निकले थे, उन तारीखों में इन निकासी की धन राशियों का भुगतान बैंक के एकल खिड़की प्रचालक भगवत सिंह चन्देल द्वारा किया गया है।

भगवत सिंह चंदेल से पूछताछ करने पर उसने इन निकासी की धन राशियां 2,47,000 रुपये उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शांतिबाई के बचत खाते से स्वयं के द्वारा निकाली जाना और निकासी फॉर्म्स पर शांतिबाई का निशानी अंगूठा फर्जी रूप से स्वयं के द्वारा लगाया जाना, साक्षी सतीश कुमार एवं रमेश राजपूत के समक्ष लिखित में स्वीकार किया, जिसकी जानकारी उसके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को दिए जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय, गुना ने भगवत सिंह चन्देल को निलंबित करके भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा शिवपुरी से संबद्ध कर दिया। क्षेत्रीय कार्यालय, गुना के पत्र पालन में बैंक द्वारा सस्पेंस खाते के नाम करके उक्त धन राशि शांतिबाई के बचत खाते में जमा कर दी। फरियादी के उक्त आवेदन पर जांच की गयी, मूल दस्तावेज जप्त किये गये। अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए अदालत द्वारा आरोपी भगवत चंदेल को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई।

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