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महिला पहलवानों यौन शोषण केस: बृजभूषण के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई टली, मिली अगली तारीख

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ केपूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई शुक्रवार को टाल दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने कहा कि ओवर साइट कमेटी का गठन नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। जिन आरोपों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उन्हीं के आधार पर आरोप तय किये जाने चाहिए। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कुछ और दलीलें देने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आज सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण के पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि गले मिलना यौन शोषण के दायरे में नहीं आता है। ये सिर्फ गले लगाने की बात नहीं है, ये इरादे पर निर्भर करता है, इसे साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है।

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कोर्ट ने 20 जुलाई को बृज भूषण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोपपत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छह वयस्क महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में बृज भूषण के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरना दिया।

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