Exam Leak Law: केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश किया। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक का उद्देश्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकना है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का भी प्रावधान है।
कानून में सख्त कार्रवाई के प्रावधान
परीक्षा के पेपर, उसकी सामग्री और उत्तरों को गलत तरीके से लीक करने और अवैध तरीकों से परीक्षा पास करने पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं। विधेयक के प्रावधानों के तहत, किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार के पास किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। बिल के तहत गलती से परीक्षा पास करने वाले को तीन साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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गड़बड़ी करने पर होगी 10 साल की सजा!
इसमें 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली और परीक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वालों पर चार साल के लिए प्रतिबंध का प्रावधान है। संगठित अपराध में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। संगठित अपराध में शामिल संस्थानों की संपत्ति जब्त की जा सकती है।
गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बिल लाने की सरकार की मंशा सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण युवाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
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