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Delhi: डीजल जनरेटर पर इस तारीख से लगेगा प्रतिबंध, सख्त आदेश जारी

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diesel-generator-banned-delhi-ncr नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2023 से डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लग (diesel generator banned) जाएगा। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का दुष्प्रभाव इतना बढ़ गया कि यहां की हवा जहरीली हो गईं। इसीलिए प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटरों को प्रतिबंधित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि डुअल मोड़ वाले जनरेटरों को 6 अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से छूट दी जाएगी।

आयोग ने जारी किए सख्त आदेश

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक की और राजधानी दिल्ली में एक अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किए। साथ ही 30 सितंबर तक सभी संस्थानों को डीजी सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (गैस और डीजल) से लैस करने के निर्देश दिए। वहीं इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के लिए आयोग ने सभी संबंधित राज्यों को सूचत कर दिया गया है। ये भी पढ़ें..Delhi to Leh HRTC Bus: लेह की बर्फीली वादियों का दीदार कराएगी बस, जानें किराया

दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में चल रहे डीजी सेट 

दरअसल, आयोग ने इस बात पर चिंता जताई कि पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में डीजी सेट (diesel generator banned) चल रहे हैं। वे जीआरएपी के तहत प्रतिबंध के बावजूद भी चलते हैं और वे भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और इस प्रकार वे इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली और एनसीआर राज्यों के लिए जारी आदेश के मुताबिक इन 6 कैटेगरी के जेनरेटर को छूट दी जाएगी।

इन 6 कैटेगरी के जेनरेटर के इस्तेमाल पर छूट मिलेगी

  • LPG, बायो गैस, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन पर चलने वाले जेनरेटर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
  • ग्रेप समय को छोड़कर किलोवाट से कम पोर्टेबल जनरेटर पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  • 19 किलोवाट से 125 किलोवाट तक दोहरे ईंधन मोड पर कोई प्रतिबंध नहीं। ग्रेप टाइम में 2 घंटे चलने दिया जाएगा।
  • 125 kW से 800 kW तक दोहरे ईंधन मोड या रेट्रोफिटेड जनरेटर पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  • दोहरे ईंधन मोड में 800 kW से ऊपर के जनरेटर पर या ग्रेप समय के अलावा किसी अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के साथ कोई प्रतिबंध नहीं। रहेगा 2 घंटे ग्रेप टाइम में चलने दिया जाएगा।
  • नए मानकों के मुताबिक बनने वाले 800 किलोवाट तक के जनरेटर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा ।
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