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फिर टली उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट के फैसले को SC दी है चुनौती

Delhi Riots: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब इस मामले पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई है। सिब्बल ने कहा कि संविधान पीठ की सुनवाई में मौजूद रहने के कारण वह आज जिरह के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

HC ने खारिज की थी जमानत याचिका

दरअसल, उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जेल में हैं। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा था जिसमें उमर खालिद ने भी हिस्सा लिया था। साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम सामने आता रहा।

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हाई कोर्ट ने क्या कहा

उमर खालिद व्हाट्सएप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेनयू का सदस्य था। उसने कई बैठकों में हिस्सा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप पत्र पर विश्वास किया जाए तो यह साफ तौर पर साजिश की ओर इशारा करता है।

हाई कोर्ट ने कहा था कि यह विरोध लोकतंत्र में सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन जैसा नहीं है लेकिन यह खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में दंगा हुआ जो निश्चित रूप से एक आतंकवादी कृत्य था।

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