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दिल्ली शराब घोटालः आरोपी विजय नायर और अभिषेक को हाईकोर्ट का नोटिस

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नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले के आरोपित विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को नोटिस जारी किया है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 5 दिसम्बर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 नवम्बर को विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। दोनों आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में हैं क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही ईडी की ओर से दर्ज केस चल रहा है। ईडी ने दोनों को 13 नवम्बर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितम्बर को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ है। नायर आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवम्बर 2021 से लेकर इस वर्ष जुलाई तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। सह-आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए पैसे अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

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