दिल्ली हिट एंड ड्रैग केस: आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

0
28

नई दिल्ली: रोहिणी अदालत ने सोमवार को हिट एंड ड्रैग मामले के एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 1 जनवरी की सुबह तड़के 20 वर्षीय महिला को कार से करीब 12 किमी तक कार से घसीटा गया था, इस हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था कि यह एक गंभीर मामला है और वे धारा 302 (हत्या) लगाने की प्रक्रिया में हैं। इससे पहले अदालत ने 12 जनवरी को भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कहा था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथ्य यह है कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपी के खिलाफ कथित अपराध विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए यह अदालत जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

यह भी पढ़ें-मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, नेतृत्व कहेगा तो दरी भी…

अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के मुसाबिक, आशुतोष भारद्वाज ने सबूतों से छेड़छाड़ की और सह आरोपी दीपक कार चला रहा था। जब भारद्वाज स्वतंत्र व्यक्ति थे तो उन्होंने मामले की जांच को गुमराह किया। वह भविष्य में फिर से गुमराह कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, कार मालिक भारद्वाज और अमित के भाई अंकुश खन्ना की पांचों आरोपियों से बातचीत हुई थी और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दीपक को पुलिस को यह बताने के लिए कहा गया था कि घटना के समय वह ड्राइविंग सीट पर था।

भारद्वाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने 9 जनवरी को इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि अपराध जमानती हैं। हालांकि, श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को सह-अभियुक्त को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अदालत ने 9 जनवरी को 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। भारद्वाज के अलावा, मामले में अन्य आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल हैं।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)