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दिल्ली HC ने पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और कहा कि हाई कोर्ट के लिए इस मामले को लेना उचित नहीं है।

ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगे दो याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें राजधानी में अगले साल तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि इस साल 15 अगस्त से नई दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम या बेहतर रही है।

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इस ²ष्टि से, हरे पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई अवसर नहीं है। लगभग सभी कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध जो दिसंबर 2020 में लागू थे, अब उनमें ढील दी गई है। इस प्रकार कोई कारण नहीं है किपटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन जारी रहे, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली में एक्यूआई का स्तर मध्यम या बेहतर स्तर पर है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है।

1 दिसंबर, 2020 को एनजीटी के आदेश और 23 जुलाई, 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट है कि पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध ठीक नहीं है। प्रतिबंध केवल उन मामलों में किए जा सकते हैं जहां हवा की गुणवत्ता खराब है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। ऐसा याचिका में कहा गया है।

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