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संपत्ति कुर्की के खिलाफ आसिया अंद्राबी की याचिका पर दिल्ली HC ने सुनवाई की स्थगित

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो कश्मीरी अलगाववादियों, सोफी फहमीदा और आसिया अंद्राबी की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खिलाफ क्रमशः जम्मू और श्रीनगर शहरों में उनकी कार और घर को जब्त करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। अपीलकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर, अदालत ने मामले को 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। एजेंसी ने पिछले साल अंद्राबी और अन्य की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि परिसर का इस्तेमाल दुख्तरान-ए-मिल्लत (डीईएम) द्वारा अवैध गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता था। गया है। यह भी पढ़ें-कितनी है बंगाल में प्रवासी मजदूरों की संख्या? हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर... अंद्राबी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन डीईएम का प्रमुख है, जो जम्मू और कश्मीर के हिंसक अलगाव की वकालत करता है। 2019 में, एनआईए ने अंद्राबी के घर और उसकी सहयोगी फ़हमीदा की कार को ज़ब्त करने के आदेश जारी किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये संपत्तियाँ आतंकवाद की आय थीं और इनका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। अंद्राबी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनके और संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)