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सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला, अभी मेडिकल आधार पर जेल से है बाहर

Satyendra Jain: सुप्रीम कोर्ट कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. से कहा। राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं।

केजरीवाल को जारी हो चुके है कई समन

पीठ इस मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी अपना फैसला सुनाएगी। सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा। आप नेता ने अपनी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया। वहीं आपको बता दें कि  दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी कई बार समन जारी कर चुकी है।

छह सप्ताह के लिए मिली थी अंतरिम जमानत

बीते साल शीर्ष अदालत ने शुरू में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, यह कहते हुए कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन उसे मीडिया से भी बचाया था। बातचीत करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर प्रतिबंध समेत कई शर्तें लगाई गईं।

आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

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