Bikru Kand: कानपुरः बहुचर्चित बिकरू कांड के गैंगस्टर मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-पंचम ने 30 आरोपियों में से 23 को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सात आरोपियों को बरी कर दिया है। जहां कोर्ट के फैसले के बाद बरी हुए आरोपियों के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो वहीं अन्य 23 आरोपियों के परिजनों ने भी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।
2 जुलाई 2020 को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे। इसके बाद आरोपी के खिलाफ चौबेपुर थाने में केस दर्ज किया गया। जिसमें एक गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा था। जिसकी सुनवाई पिछले तीन साल से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने बिकरू कांड में शामिल 30 आरोपियों में से राजेंद्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, बालगोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील, रमेशचंद्र को गैंगस्टर केस से बरी कर दिया। वहीं विकास दुबे के सबसे करीबी जय बाजपेयी को दोषी करार देते हुए 23 अन्य को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माने के तौर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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