Varanasi: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, एएसआई के सर्वे को दी मंजूरी

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वाराणसीः उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी में विवादित स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वेक्षण की याचिका पर आदेश आ गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील बॉक्स को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का रडार सर्वे कराने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के आवेदन को मंजूरी दे दी है। वाराणसी कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। 14 जुलाई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का निर्देश दिया है, जिसे सील कर दिया गया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त को जिला जज को सौंपेगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। लेकिन, कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद सर्वे की इजाजत दे दी है।

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वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल, 14 जुलाई को वाराणसी के बहुचर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 मई 2023 को हिंदू पक्ष ने चारों वादी महिलाओं की ओर से प्रार्थना पत्र देकर मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की जांच एएसआई से कराई जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है।

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