रांची: वर्ष 2019 में सरायकेला के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉबलिंचिंग कांड के बाद रांची में हुए उत्पात और हिंसा की जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए डीजीपी से पूछा है कि रांची में उस दिन अशांति फैलाने की घटना पर क्या कार्रवाई हुई? कितनी एफआईआर दर्ज हुई और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख कोर्ट ने 10 अप्रैल निर्धारित की है।
बता दें कि जून 2019 को सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी नामक शख्स की हत्या मॉब लिंचिंग की वारदात में हुई थी। इस वारदात के विरोध में रांची में पांच जुलाई 2019 को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा करने के बाद उर्स मैदान में सभा की थी। सभा के बाद लोगों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया था। मॉब लिंचिंग का विरोध करने निकली भीड़ देर रात तक हंगामा करती रही। इस दौरान पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था।
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इसी हंगामे में सीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की बस इस भीड़ में फंस गई, जिसमें तोड़-फोड़ के बाद आग लगाने की कोशिश की गई थी। देर रात भीड़ द्वारा रांची के एकरा मस्जिद के पास चाकूबाजी भी की गई, जिसमें इंद्रपुरी के रहने वाले विवेक कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले की जांच की मांग को लेकर पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
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