हत्या के आरोपित को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

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कांकेरः जिले के हल्बा चौकी क्षेत्र के टिकरापारा में आपसी विवाद के चलते अपने पड़ोसन जैनबाई की फावड़ा से मारकर हत्या करने वाले आरोपित शोभीराम मंडावी को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या के आरोपित शोभीराम मंडावी अपने पड़ोस में रहने वाले जीवनलाल यादव के साथ गाली गलौच कर रहा था। जिसे सुनकर जीवनलाल की पत्नी जैनबाई यादव अपनी बहू के साथ उसे समझाने के लिए पहुंची, जिस पर शोभीराम आक्रोशित होकर अनाप-शनाप बोलने लगा। इसी बीच शोभीराम मंडावी घर के अंदर से फावड़ा लेकर आया और जैनबाई के गले पर वार कर दिया, जिससे जैनबाई बुरी तरह से घायल हो गई।

इसके बाद आरोपित ने जैनबाई यादव की बहू को फावड़ा लेकर दौड़ाने लगा, किसी तरह उसने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद घायल जैनबाई को तुरंत हल्बा के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे नरहरपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मामले की शिकायत हल्बा पुलिस चौकी में की गई, पुलिस ने आरोपित शोभीराम के खिलाफ केस दर्ज कर 18 सितंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता तुकेश्वर राणा ने बताया कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित शोभीराम को जैनबाई की हत्या के आरोप में दोषी पाया और उसे शनिवार की शाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।