हरियाणा

चाइनीज रील पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध, प्रयोग करने व बेचने पर मिलेगी सजा

  फरीदाबादः जिला प्रशासन ने चीनी मांझा (रील) के उपयोग, रखने और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी विक्रम सिंह ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि चाइनीज मांझा आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक है। यह पक्षियों से लेकर इंसान की गर्दन तक को काट/घायल कर रहा है। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह द्वारा आदेश पारित किए गए हैं।

खरीद, भंडारण और इस्तेमाल पर लगी रोक

चाइनीज मांझे की खरीद, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति, समय की कमी एवं संबंधित व्यक्तियों की अनुपस्थिति को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है। इन आदेशों का पालन संबंधित पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद, उपमंडल मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा। यह भी पढ़ेंः-International Tiger Day 2023: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कल, जानें क्यों मनाया जाता है यह दिन

आम जनता की सुरक्षा पर लिया गया फैसला

गौरतलब है कि इस संबंध में वर्ष 2013 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीनी मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिला फरीदाबाद में कई दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझे की खरीद, भंडारण और उपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए चाइनीज मांझे की खरीद, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। इसलिए आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला फरीदाबाद में चाइनीज मांझे की खरीद, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित किए गए हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)