Monday, December 30, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्ली6 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए CM अरविंद केजरीवाल, पढ़ें...

6 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए CM अरविंद केजरीवाल, पढ़ें पूरी खबर

Kejriwal Detained for 6 Days: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड में भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को दस दिन की हिरासत में भेजने की मांग की थी।

ईडी की ओर से क्या थी दलीलें?

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। केजरीवाल के घर पर छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ईडी अधिकारियों की जासूसी करा रहे थे। राजू ने कहा कि विजय नायर केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को मिले मकान में रह रहे थे। नायर ने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

इस बात की पुष्टि बयानों से होती है। केजरीवाल के. कविता से भी मिले थे। राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की प्रमुख गतिविधियों का समन्वय करते हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव के लिए फंडिंग के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया। राजू ने कहा कि पैसों के लेन-देन की पूरी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को बाकी आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी होगी।

यह भी पढ़ें-CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे AAP कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां

21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि उत्पाद घोटाला मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट कर दिये गये हैं। जांच को जटिल बनाने के लिए कई फोन नष्ट कर दिए गए या फॉर्मेट कर दिए गए। राजू ने कहा कि समन से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कब और किसे गिरफ्तार करना है यह तय करना जांच अधिकारी के दायरे में है। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिरासत स्वचालित नहीं है। हिरासत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 को पूरा करना आवश्यक है। सिंघवी ने कहा कि हिरासत में लेने के लिए जरूरत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि हिरासत की पूरी अर्जी में कुछ पैराग्राफ को छोड़कर सिर्फ गिरफ्तारी का कारण ही कॉपी-पेस्ट किया गया है। दरअसल, 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें