रांची: अधिवक्ता राजीव कुमार व व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ मनी लाॅड्रिंग के केस में ईडी ने आरोप गठित किया है। गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजीव कुमार व अमित अग्रवाल के सामने उनके खिलाफ लगे आरोपों को सुनाया। इस पर दोनों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं ट्रायल कराने की भी बात कही।
आरोपों के गठन के दौरान ईडी कोर्ट में दोनों आरोपित मौजूद थे। वहीं, ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार ने मामले में बहस की और राजीव कुमार के लिए शंभू अग्रवाल व अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चैरसिया ने उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा।
19 अप्रैल को होनी थी सुनवाई –
बता दें कि दोनों आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट में 19 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों इस दिन कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके थे। इस वजह से कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। वहीं, इससे पहले कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल व झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की डिस्चार्ज याचिका को ईडी की विशेष कोर्ट ने 6 अप्रैल को पहले ही नामंजूर कर दिया था।
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क्या है पूरा मामला –
कोलकाता पुलिस ने झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को करीब 50 लाख कैश के साथ बीते 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 13 अक्टूबर 2022 को राजीव कुमार व व्यवसायी अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद ईडी ने दोनों पर मनी लाॅड्रिंग का भी मामला दर्ज किया था।
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