मीरजापुरः निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशी जमानत धनराशि अब नगद भी जमा कर सकेंगे। जमानत राशि जमा न होने के चलते कोई भी प्रत्याशी नामांकन से वंचित नहीं होने पाएंगे। प्रत्याशियों से जमा नगद धनराशि अगले दिन कोषागार में जमा कराया जाएगा। जमा जमानत धनराशि का प्रत्याशी के नामांकन पत्र में विवरण दर्ज किया जाएगा।
निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग से निर्धारित प्रारूप में प्रत्याशियों को शपथ पत्र के साथ विवरण पत्र भरना होगा। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के साथ सदस्य के लिए संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक होना अनिवार्य है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि अभ्यर्थी की जमानत धनराशि यथासंभव ट्रेजरी चालान से जमा कराई जाए। जहां यह सुविधा न हो वहां रसीद 385 का उपयोग किया जाए। यदि जमानत धनराशि चालान से जमा होने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो धनराशि नगद प्राप्त कर ली जाए, जिससे अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र जमा करने में कोई असुविधा न हो और अगले दिन कोषागार में जमा कर दी जाए। अभ्यर्थी से जमानत धनराशि नगद लेने पर नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद में इसका उल्लेख करें।
पालिका अध्यक्ष सामान्य प्रत्याशी जमा करेंगे आठ हजार जमानत
नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के सामान्य प्रत्याशी आठ हजार और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के सामान्य प्रत्याशी पांच हजार रुपया जमानत धनराशि जमा करेंगे। वहीं सभासद के सामान्य पद के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपया जमानत राशि लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा व महिला आदि आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि आधी हो जाएगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या कोषागार में जमा करना होगा।
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