Bushra Bibi sentenced in Toshakhana case: रावलपिंडी: रावलपिंडी की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित एक विशेष अदालत द्वारा सिफर मामले में पीटीआई संस्थापक को 10 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आया।
10 साल के लिए सार्वजनिक पद पर रोक
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां खान कैद हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान और बुशरा को अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है और लगभग 1,574 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायाधीश ने दोनों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत अपने बयान दर्ज करने के लिए भी कहा और उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने से रोक दिया। इस मामले में दंपति को 9 जनवरी को दोषी ठहराया गया था।
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प्रतिक्रिया देते हुए, पीटीआई ने इसे कानून का उल्लंघन करने वाला निर्णय बताया और दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री को “एक और कंगारू परीक्षण” का सामना करना पड़ा। पार्टी ने आगे कहा कि इमरान या बुशरा को बचाव का कोई अधिकार नहीं दिया गया।
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