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दिल्ली शराब घोटाला: BRS नेता के कविता की जमानत याचिका अब 6 मई को आएगा फैसला

BRS leader Kavitha

नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता ( K Kavitha) की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया। दरअसल कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

जमानत देने में नहीं मिलेही कोई रियायत 

बता दें कि कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि के. कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने में कोई रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह महिला हैं। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर जांच एजेंसी के बजाय परेशान करने वाली एजेंसी बनने का आरोप लगाया था। 

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11 अप्रैल को हुई थी गिर्फफाकी

सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पक्षपातपूर्ण रही है। फिलहाल के. कविता न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को न्यायिक हिरासत में के. कविता से पूछताछ करने की इजाजत दी थी। सीबीआई ने 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में कविता से पूछताछ की थी। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक के कविता दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश में भी शामिल थी। इससे पहले के कविता आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी। 

आबकारी घोटाले की साजिश में थी शामिल

ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिए होने वाला 33 फीसदी मुनाफा कविता को जाता था। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुई, जिसके बाद 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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