प्रदेश महाराष्ट्र

बांबे हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, मुंबई-गोवा हाईवे के गड्ढों को जल्द भरने के आदेश

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई-गोवा राजमार्ग के लटके निर्माण कार्य और खड्ढों को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन व ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने हाईवे पर खड्ढों को तत्काल भरने का आदेश जारी किया है।

वकील ओवेसी पेचकर ने मुंबई-गोवार हाईवे पर खड्ढों और हाईवे के लंबित काम के संदर्भ में हाईकोर्ट में जनहित याचिका की थी। सोमवार को इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की एकल खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ओवेसी पेचकर ने कहा कि राजमार्ग का चौड़ीकरण अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा काफी गड्ढे हैं, जिससे यहां से गुजरनेवाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ये भी पढ़ें..उपभोक्ताओं के लिए बिजली जमा करना हुआ टेढ़ी खीर

याचिका की सुनवाई करते समय खंडपीठ ने पूछा कि आखिर अब तक राजमार्ग का काम क्यों लटका पड़ा है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वकील ने कहा कि जिस ठेकेदार को कार्य सौंपा गया है, वह फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते काम रुका हुआ है। इसके बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी ठेकेदारों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब तक हुए कार्य और बाकी कार्य कब तक पूरा होगा, इसकी लिखित जानकारी देने का आदेश दिया।

अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…