मुरादाबादः मजदूर को बंधक बनाने और मारपीट के मामले में शुक्रवार को मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने BJP नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड, युवा खेल व्यवसायी कुशांक गुप्ता हत्याकांड और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है। आरोपी ललित इस समय बलरामपुर जिला जेल में बंद है।
जान से मारने की दी थी धमकी
मूंढापांडे थाना क्षेत्र निवासी ईंट भट्ठा मजदूर ओम प्रकाश ने 25 मार्च 2023 को मूंढापांडे थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के दीनदयाल नगर निवासी ललित कौशिक एडवोकेट, सतीश मूंढापांडे के प्रधान पति शिवकुमार निवासी मूंढापांडे ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में हुई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने ललित कौशिक के खिलाफ गवाही दी और अदालत को बताया कि कैसे ललित कौशिक ने एक मजदूर को बंधक बना लिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक को दस साल की सजा सुनाई गई और 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद ललित कौशिक को न्यायिक हिरासत में वापस बलरामपुर जेल भेज दिया गया है। ललित कौशिक पर कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सिविल लाइंस थाने में 3, मूंढापांडे थाने में 4 और मझोला थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं।
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