महिला से दुष्कर्म मामले में मिर्ची बाबा को बड़ी राहत, एक साल बाद जेल से आएंगे बाहर

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भोपालः विवाहित महिला से दुष्कर्म के मामले में पिछले एक साल से भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ ​​मिर्ची बाबा को बड़ी राहत मिली है। भोपाल की जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे रेप के आरोप से बरी कर दिया है। यह फैसला बुधवार को जस्टिस स्मृता सिंह की अदालत ने सुनाया है।

मामले के अनुसार मिर्ची बाबा पर रायसेन की 28 वर्षीय महिला ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि बाबा ने बच्चा पैदा करने के नाम पर उसके साथ रेप किया। महिला द्वारा भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद मिर्ची बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मिर्ची बाबा को शहर के कालपी ब्रिज से गिरफ्तार किया और बाद में अगस्त 2022 को भोपाल पुलिस को सौंप दिया। तब से बाबा भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं।

बचाव पक्ष के वकील श्रीकृष्ण धोंसले ने बताया कि मामले की सुनवाई भोपाल जिला अदालत की जज स्मृता सिंह की अदालत में हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष दुष्कर्म के आरोप को अदालत के समक्ष साबित नहीं कर सका। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

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गौरतलब है कि मिर्ची बाबा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार साधवी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिर्ची यज्ञ किया था। इसके बावजूद दिग्विजय सिंह चुनाव हार गये। इसके बाद मिर्ची बाबा ने जल समाधि लेने की इजाजत भी मांगी थी।

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