मुरादाबादः सपा से वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (azam khan) की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई।
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बता दें कि 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद जिले के छजलेट थाने में आजम खान, उनके बेटे और 7 अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा आजम खान (azam khan) की कार की जांच के विरोध में सड़क पर धरना देने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सपा नेता महबूब अली,पारस जैन, डी.पी. यादव, राजेश यादव समेत नौ लोगों पर मामले में केस दर्ज किया था। वहीं सपा नेता आजम खान को सजा मिलने को लेकर वकील नितिन गुप्ता ने बताया कि यह मामला 2008 का था, उस गाड़ी को रोका गया था जिसमें काले शीशे लगे थे। काले शीशों पर फिल्म चढ़ी हुई थी और लाल बत्ती के साथ हूटर भी लगा हुआ था।
दरअसल मामला 15 साल पहले 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान (azam khan) की कार को चेकिंग के लिए रोका था जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का केस दर्ज किया था।
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