13 साल की मासूम के साथ हैवानियत, चलती कार में 4 युवकों ने बनाया हवस का शिकार

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गुवाहाटीः चलती कार में एक 13 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की खौफनाक वारदात सामने आई है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना मंगलवार रात को तब हुई जब नेशनल हाईवे 31सी पर चार युवकों ने एक लड़की को कार में जबरन बैठाया और फिर चलती कर में चारों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म (gang rape) किया।

इस दौरान लड़की चीखती-चिलती रही पर दरिंदों पर उस दया नहीं आई। इस बीच पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने शक के आधार पर इस कार को पकड़ा और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपितों की पहचान इमरान हुसैन, अनवर हुसैन, मोमिनुर रहमान रुबेल रहमान के तौर पर हुई है।

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आरोपियों की उम्र 19 से 24 साल के बीच 

बता दें कि यह शर्मनाक घटना असम के कोकराझार जिले की है. यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ने चार युवकों के साथ कथित तौर पर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले गुरुवार को जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात चार युवकों ने लड़की को कार में जबरन बैठाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता आरोपितों में से एक को पहचान जानती है। दरअसल पीड़िता की रुबेल रहमान से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां कोर्ट ने ने इन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों की उम्र 19 से 24 साल के बीच है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 16 मई की दोपहर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम डोटमा इलाके के पास नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर एक संदिग्ध कार पर पड़ी। जिसके बाद इस कार को रुकवाकर जांच की गई। इस कार में एक 13 साल की नाबालिग लड़की और चार युवक मिले। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि कार में चारों लड़कों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म (gang rape) किया।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

कड़ी पूछताछ में पता चला कि रुबेल पीड़िता को पहले से जानता था। कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी। मंगरवार को रुबेल अपने तीन दोस्तों के साथ पीड़िता से मिलने धुबरी से कोकराझार के डोटमा गया था। जहां लड़की को अकेला पाकर चारों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठाया और गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ डोटमा पुलिस थाने में IPC की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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