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Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट दी राहत, 22 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक !

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नई दिल्लीः मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आर्यन खान रिश्वत मामले (Aryan Khan Case) में वानखेड़े की गिरफ्तारी पर पांच दिनों के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने वानखेड़े द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ” वानखेड़े को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 18 मई को CBI दफ्तर में पेश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही 22 मई तक उनकी गिरफ्तार नहीं होगी।”

हाईकोर्ट से अंतरिम राहत वानखेड़े को राहत के रूप में आती है, जिन्होंने किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। इसके अलावा, अदालत ने वानखेड़े को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। वानखेड़े पर एनसीबी के अन्य सदस्यों और कुछ व्यक्तियों के माध्यम से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के परिजनों से 25 करोड़ रुपये मांगने आरोप लगे है। हालांकि बाद में इस रकम को कम कर दिया गया है था। आरोप है कि 50 लाख रुपये का भुगतान भी हुआ था।

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इस मामले की एक रिपोर्ट ज्ञानेश्वर सिंह ने सीबीआई को दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया है। वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सिंह द्वारा सीबीआई को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एनसीबी के तत्कालीन अधीक्षक वी.वी. रिपोर्ट सिंह और फिर मामले के जांच अधिकारी आशीष रंजन को सौंपी गई। वानखेड़े, एक आईआरएस अधिकारी, जो वर्तमान में डीजीटीएस चेन्नई में हैं, को अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई के मुंबई जोन कार्यालय में उपस्थित होना होगा। उसका सेल फोन पहले सीबीआई ने उससे डेटा प्राप्त करने के लिए जब्त कर लिया था।

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