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अंकिता भंडारी हत्याकांडः SIT ने कोर्ट में दाखिल की 500 पेज की चार्जशीट

देहरादूनः उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सच्चाई जल्द ही बाहर आने वाली है। क्योंकि एसआईटी ने सोमवार 19 दिसम्बर 500 पन्नों की पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी कर दी है। जिसमें 100 से अधिक गवाहों और 30 सबूतों को आधार बनाते हुए एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354 ए, 302, 201 120बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। जिसमें कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेगी और नार्को टेस्ट की अनुमति के बारे में भी विचार करेगी।

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बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच नियमित पुलिस को बीते 22 नवम्बर 2022 को स्थानान्तरित की गई थी। उक्त अभियोग की विवेचना अब वरिष्ठ निरीक्षक मनोहर सिंह रावत को सौंपी गई है। इस अभियोग के त्वरित सफल विधिक निस्तारण का आदेश दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार बीती 18 सितम्बर को शाम आठ बजे अंकिता भंडारी, पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर के साथ रिजार्ट से बाहर गई थी। इसके बाद वह किसी को नहीं दिखी। इस संदर्भ में रिजार्ट मैनेजर और आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके द्वारा कुनाउ पुल के पास अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया गया था। पूछताछ के बाद इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। बीती 24 सितम्बर को अंकिता का शव चीला पावर हाउस में मिला था।

24 सितम्बर को ही उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और उसे जांच सौंपी गई। टीम ने घटना के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त किए। आज 17 दिसम्बर को इन तीनों आरोपितों से पूछताछ के बाद इसमें धारा 302 बढ़ा दी गई है। इसमें आरोपितों के नार्को टेस्ट और अन्य बिन्दुओं पर विवेचना की जा रही है। इन आरोपितों की जांच करने वाली एसआईटी में पी रेणुका देवी, अपर पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल, रेखा यादव, निरीक्षक राजेन्द्र खोलिया और मनोहर सिंह रावत आदि शामिल हैं।

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