नई दिल्लीः विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी कर दिया गया है। शुक्रवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे। होम आइसोलेशन के आठवें दिन यात्री को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराके नतीजे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद भी अगले सात दिनों तक यात्री को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी रखनी होगी।
देश में ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ सर्टिफिकेट की सत्यता के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा।
कोरोना प्रभावित 19 देशों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर यात्री एवं उसके आगे और पीछे की तीन सीटों पर बैठें सभी यात्रियों की टेस्ट सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग जांच भी की जाएगी।
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शुक्रवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयर पोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविड टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिनों तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
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