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Air India: शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 21 जनवरी को बढ़ी थी न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिस पर हाल ही में न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र जज पटियाला हाउस कोर्ट, हरज्योत सिंह भल्ला ने महिला के वकील अंकुर महेंद्रो के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि उन्हें जमानत याचिका की प्रति नहीं दी गई थी।

आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा, "यदि अदालत इसे स्थगित करने के लिए इच्छुक है, तो कृपया मुझे अंतरिम जमानत दें। यह सही नहीं है,यह एक कारण नहीं हो सकता कि जांच अधिकारी यहां क्यों नहीं हैं। उन्होंने अदालत से दोपहर 2 बजे मामले को सूचीबद्ध करने को कहा। हालांकि, कोर्ट ने इसे टाल दिया।

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बता दें कि मिश्रा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग के आदेश के खिलाफ जमानत के लिए बुधवार को अदालत का रुख किया था, जिन्होंने पहले उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपी का कथित कार्य घृणित और एक महिला के मर्यादाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। 21 जनवरी को मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी।

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