नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से लालकिले पर झंडा फहराने के आरोपित दीप सिद्धू को जमानत मिलने के चंद घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल जाकर शनिवार दोपहर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस बार उसकी गिरफ्तारी पुरातत्व विभाग द्वारा तोड़फोड़ को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में हुई है।
बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हिंसा होने के साथ ही लाल किला पर झंडा फहराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज नीलोफर आबिदा परवीन ने आज सुबह दीप सिद्धू को तीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कई शर्ते भी लगाईं थी जिनमें पासपोर्ट और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को सौंपने, अपना मोबाइल फोन और लोकेशन हमेशा ऑन रखने, जांच अधिकारी को हर महीने की एक और पन्द्रह तारीख को फोन करने और जांच में सहयोग करने की शर्तें प्रमुख थीं। लाल किला हिंसा घटना के कुछ दिन बाद एएसआई ने इस जगह जाकर छानबीन की थी।
यह भी पढ़ेंः रेल यात्रा के दौरान नहीं लगाया मास्क तो देना पड़ेगा जुर्माना
उन्होंने पाया था कि इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ भी तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया गया है। पुरातत्व विभाग की शिकायत पर एक अलग एफआईआर दर्ज करके जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। दीप सिद्धू को जब अदालत से शनिवार को जमानत मिली तो पुलिस टीम ने इसी एफआईआर में उसे तिहाड़ जेल जाकर गिरफ्तार कर लिया है। इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी वह तिहाड़ से बाहर नहीं निकल सका।