नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने कंझावला मामले के पांच आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आज पांचों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल को 14 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
इस मामले के दो आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने 17 जनवरी को आशुतोष भारद्वाज को और 7 जनवरी को अंकुश खन्ना को जमानत दी थी। अंकुश खन्ना आरोपित अमित खन्ना का भाई है। अंकुश खन्ना को छोड़ कर बाकी छह आरोपित अभी पुलिस हिरासत में है।आशुतोष भारद्वाज और अंकुश खन्ना को 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी।
आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।
पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 31 दिसंबर, 2022 की रात को हादसा हुआ। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें पेट्रोल पंप और मुरथल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सका है। मेडिकल जांच में आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दी। अभी हाल ही में पुलिस ने धारा 302 (हत्या) की धारा जोड़ी है।
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