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नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सज़ा, जुर्माना भी लगा

23-nov-2022.02_680

अनूपपुर: जिला न्यायालय की विशेष अदालत (पॉक्सो) द्वारा नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित 30 वर्षीय मनोज कुमार राठौर पुत्र स्व. संतोष कुमार राठौर निवासी ग्राम बेला को दोषी ठहराते हुए धारा 363, 366ए, 506, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट कुल 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने की।

जिला अभियोजन अधिकारी गिरि ने बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित नाबालिग के पिता ने 06 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी पुत्री कक्षा 11वीं की विद्यालय में पढ़ाई करती है, जो 02 सितंबर 2018 की रात्रि घर में सोई थी और दूसरे दिन प्रातः से लापता थी। आरोपित मनोज राठौर पर पुत्री के अपहरण किये जाने का संदेह व्यक्त किया था। रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की और 07 सितंबर 2018 को पीड़ित को मनोज राठौर के निवास से बरामद किया गया। पूछताछ उपरान्त उसे पिता को सुपुर्द किया गया।

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वहीं 8 सितंबर को पीडित नाबालिग ने परिजनों के साथ थाना में धारा 164 जा.फौ. के तहत न्यायालयीन कथन लेख कराया, जिसमें पीडिता ने अपनी उम्र 15 वर्ष बताई तथा आरोपित मनोज राठौर पर भाई को जान से मारने की धमकी देकर अपने साथ ले जाने की बात बताई। इस दौरान उसने कई बार उसके साथ जबरन गलत काम किया। पीडिता के कथन पर आरोपित मनोज राठौर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि के साथ ही धारा 366क 342, 506बी का अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रकरण में शेष उक्त धाराएं पुलिस द्वारा बढाई गई।

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