Thursday, December 12, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीमनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ED-CBI के सामने...

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ED-CBI के सामने पेश होने की शर्त हटी

Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी व आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हर हफ्ते दो बार सीबीआई और ईडी के जांच अधिकारियों के सामने पेश होने की शर्त हटा दी है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता को 17 महीने जेल में बिताने के बाद नियमित जमानत देते हुए शर्त लगाई थी। कोर्ट ने सिसोदिया को यह राहत दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दी है।

Manish Sisodia दायर की थी याचिका

मनीष सिसोदिया ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके अनुरोध को मंजूरी दे दी। दिल्ली शराब नीति मामलों में जमानत शर्तों के तहत सिसोदिया को हर हफ्ते दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की आलोचना करते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना उन्हें लंबे समय तक जेल में रखकर त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है।

Manish Sisodia की जमानत की क्या थीं शर्तें?

बता दें सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में CBI-ED दोनों ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत देते हुए सिसोदिया पर 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो निजी बॉन्ड भरने, कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराने, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने या सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होने की शर्तें लगाई थीं।

ये भी पढ़ेंः- Bangladesh Violence: चिन्मय दास को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

शराब घोटले में हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। हालांकि, विवाद बढ़ने पर इस शराब नीति को रद्द कर दिया गया था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें