चंडीगढ़ः हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कुंवारों व विधुरों के लिए पेंशन योजना (haryana pension) की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत कुंवारों व विधुरों को सरकार 2750 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। लेकिन पेंशन लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं। इन शर्तों के आधार पर ही उन्हें सरकार पेंशन देगी। यदि आप अविवाहित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा। लिव-इन पार्टनर लाभ के हकदार नहीं हैं।
45 से 60 साल वालों को मिलेगा योजना का लाभ
दरअसल, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना (haryana pension) शुरू की है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। हालाँकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए, उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एक पहचान पत्र मिलेगा।
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शादी की सूचना न देने पर होगी वासूली
इस योजना की खास बात यह है कि अगर व्यक्ति शादी करता है तो उसे विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यदि व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं। अविवाहितों के लिए पेंशन पर सालाना करीब 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
लिव-इन वालों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
हरियाणा सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है उन व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सरकार ने ठोस नियम बनाए है। यदि व्यक्ति निमय विरोध पेंशन लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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